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हमीरपुर में 9 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 163, जुलूस-प्रदर्शन व हथियारों पर सख्त रोक

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट

हमीरपुर। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 13 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिला प्रशासन के अनुसार महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे सहित अन्य धार्मिक त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है।

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आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, फरसा, आग्नेयास्त्र अथवा कोई भी ऐसा सामान लेकर नहीं चलेगा जिससे किसी को चोट पहुंचाई जा सके।

धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण, नारे, पोस्टर अथवा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर भी सख्त रोक लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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